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BNS Section 62 | बीएनएस धारा 62 क्या है? | BNS Section 62 in Hindi

नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे की भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 4 की धारा 62 के बारे में एवं पूर्ण जानकारी देंगे कि यह भारतीय न्याय संहिता की धारा 62 क्या कहती है और इसका क्या अभिप्राय है? जब कि यह धारा पहले भारतीय दंड संहिता के अध्याय 5A और धारा 120B हुआ करती थी। साथ ही हम आपको बी एन एस की धारा 62 के अंतर्गत इसमें (आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के लिए प्रयत्न व दण्ड) की परिभाषा इत्यादि की जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
[BNS Section 62 in Hindi
Law Dharavahik 
द्वारा विवरण 

जो कोई भी व्यक्ति इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास से या कारावास से दण्डनीय अपराध करने का, या ऐसा अपराध करेगा या फिर कोशिश करेगा और ऐसी कोशिश में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करेगा, जहां इस संहिता द्वारा ऐसे प्रयत्न के दण्ड के लिए कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, वहां वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि, यथास्थिति, आजीवन कारावास की आधी या अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि की आधी तक की हो सकेगी, या उस अपराध के लिए उपबंधित जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

पुस्तक द्वारा विवरण 

आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के लिए प्रयत्न व दण्ड।

जो कोई इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास से या कारावास से दण्डनीय अपराध करने का, या ऐसा अपराध कारित किए जाने का प्रयत्न करेगा, और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करेगा, जहां कि ऐसे प्रयत्न के दण्ड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबन्ध इस संहिता द्वारा नहीं किया गया है, वहां वह उस अपराध के लिए उपबन्धित किसी भांति के कारावास से उस अवधि के लिए, जो, यथास्थिति, आजीवन कारावास से आधे तक की या उस अपराध के लिए उपबन्धित दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो उस अपराध के लिए उपबन्धित है, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

(क) क, एक सन्दूक तोड़कर खोलता है और उसमें से कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है। संदूक इस प्रकार खोलने के पश्चात्‌ उसे ज्ञात होता है कि उसमें कोई आभूषण नहीं है। उसने चोरी करने की दिशा में कार्य किया है, और इसलिए, वह इस धारा के अधीन दोषी है।

(ख) क, य की जेब में हाथ डालकर य की जेब से चुराने का प्रयत्न करता है। य की जेब में कुछ न होने के परिणामस्वरूप क अपने प्रयत्न में असफल रहता है। क इस धारा के अधीन दोषी है।

[BNS Section 62 in English]

Whoever attempts to commit an offence punishable by this Sanhita with imprisonment for life or imprisonment, or to cause such an offence to be committed, and in such attempt does any act towards the commission of the offence, shall, where no express provision is made by this Sanhita for the punishment of such attempt, be punished with imprisonment of any description provided for the offence, for a term which may extend to one-half of the imprisonment for life or, as the case may be, one-half of the longest term of imprisonment provided for that offence, or with such fine as is provided for the offence, or with both.

Illustrations
(a) A makes an attempt to steal some jewels by breaking open a box, and finds after so opening the box, that there is no jewel in it. He has done an act towards the commission of theft, and therefore is guilty under this section.
(b) A makes an attempt to pick the pocket of Z by thrusting his hand into Z’s pocket. A fails in the attempt in consequence of Z’s having nothing in his pocket. A is guilty under this section.

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