सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

बीएनएस धारा 68 क्या है | Section 68 Bhartiya Nyaay Sanhita | Sexual intercourse by a person in authority

नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे की भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 5 की धारा 68 महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध के बारे में एवं पूर्ण जानकारी देंगे कि यह भारतीय न्याय संहिता की धारा 68 क्या कहती है और इसका क्या अभिप्राय है? साथ ही हम आपको Bhartiya Nyaay Sanhita (बीएनएस) की धारा 68 के अंतर्गत [अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा संभोग] Sexual intercourse by a person in authority की परिभाषा इत्यादि की जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा संभोग से तात्पर्य यह है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी (Authority) यानी अधिकार में किसी महिला को रखा गया है और उसे व्यक्ति के द्वारा किसी महिला के साथ बलात्कार किया जाता है। तो इस धारा के तहत उसे दंडित किया जाएगा।

इस 68 धारा के तहत क्या-क्या स्थितियां हो सकती हैं?
  • ऐसा कोई व्यक्ति जिसके अधिकार में वो महिला रखी गई है फिर चाहे वह कोई रिश्तेदार क्यों ना हो।
  • या वो कोई सरकारी अधिकारी है।
  • या जेल, रिमांड होम, या इनके द्वारा किसी अन्य स्थान पर या फिर महिलाओं या बच्चों की संस्था का अधीक्षक या प्रबंधक द्वारा बलात्कार किया जाता हो। 
  • या फिर एसी कोई जगहा जहां अस्पताल हो या वहां का कोई स्टाफ हो जिसके द्वारा उस महिला के साथ बलात्कार यानी संभोग किया जाता हो।
  • या फिर वह व्यक्ति किसी भी तरीके से बहेला फुसलाकर उसके साथ यौन शोषण यानी कि बलात्कार करता है तो वह इस धारा के तहत दंडनीय अपराध होगा।

BNS Section 68
पुस्तक द्वारा विवरण 
अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा संभोग

जो भी, होना—
(ए) अधिकार की स्थिति में या प्रत्ययी रिश्ते में; या
(बी) एक लोक सेवक; या
(सी) जेल, रिमांड होम या किसी भी समय लागू कानून के तहत या उसके तहत स्थापित हिरासत के अन्य स्थान, या महिलाओं या बच्चों की संस्था का अधीक्षक या प्रबंधक; या
(डी) किसी अस्पताल के प्रबंधन पर या अस्पताल के स्टाफ में रहते हुए, अपनी हिरासत में या अपने आरोप के तहत या परिसर में मौजूद किसी भी महिला को उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए प्रेरित या प्रलोभित करने के लिए ऐसी स्थिति या प्रत्ययी रिश्ते का दुरुपयोग करता है, ऐसा यौन संबंध जो बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, उसे किसी भी अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जो पांच साल से कम नहीं होगा, लेकिन जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

स्पष्टीकरण 1 - इस खंड में, "यौन संभोग" का अर्थ धारा 63 के खंड (ए) से (डी) में उल्लिखित कोई भी कार्य होगा।

स्पष्टीकरण 2 - इस खंड के प्रयोजनों के लिए, धारा 63 का स्पष्टीकरण 1 भी लागू होगा।

स्पष्टीकरण 3 - जेल, रिमांड होम या हिरासत के अन्य स्थान या महिलाओं या बच्चों की संस्था के संबंध में "अधीक्षक" में ऐसी जेल, रिमांड होम, स्थान या संस्था में कोई अन्य पद धारण करने वाला व्यक्ति शामिल है जिसके आधार पर ऐसा कोई व्यक्ति अपने कैदियों पर किसी भी अधिकार या नियंत्रण का प्रयोग कर सकता है।

स्पष्टीकरण 4 - अभिव्यक्ति "अस्पताल" और "महिला या बच्चों की संस्था" का क्रमशः वही अर्थ होगा जो धारा 64 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में है।

BNS Section 68 in English 
Sexual intercourse by a person in authority
Whoever, being

(a) in a position of authority or in a fiduciary relationship; or
(b) a public servant; or
(c) superintendent or manager of a jail, remand home or other place of custody established by or under any law for the time being in force, or a women’s or children’s institution; or
(d) on the management of a hospital or being on the staff of a hospital, abuses such position or fiduciary relationship to induce or seduce any woman either in his custody or under his charge or present in the premises to have sexual intercourse with him, such sexual intercourse not amounting to the offence of rape, shall be punished with rigorous imprisonment of either description for a term which shall not be less than five years, but which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

Explanation 1- In this section, “sexual intercourse” shall mean any of the acts mentioned in clauses (a) to (d) of section 63.

Explanation 2 - For the purposes of this section, Explanation 1 to section 63 shall also be applicable.

Explanation 3 - “Superintendent”, in relation to a jail, remand home or other place of custody or a women’s or children’s institution, includes a person holding any other office in such jail, remand home, place or institution by virtue of which such person can exercise any authority or control over its inmates.

Explanation 4 - The expressions “hospital” and “women’s or children’s institution” shall respectively have the same meaning as in Explanation to sub-section (2) of section 64.

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

बीएनएस धारा 64 क्या है? | BNS Section 64 in Hindi - धारा 64 | बलात्कार के लिए सजा

नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे की भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 5 की धारा 64 के बारे में एवं पूर्ण जानकारी देंगे कि यह भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 क्या कहती है और इसका क्या अभिप्राय है? जब कि यह धारा पहले भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16 की धारा 376 हुआ करती थी। साथ ही हम आपको बीएनएस की धारा 64 के अंतर्गत इसमें बलात्संग के लिए दण्ड [बलात्कार के लिए सजा] की परिभाषा इत्यादि की जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। BNS Section 64 in Hindi  (1) जो कोई भी, उप-धारा   (2) में दिए गए मामलों को छोड़कर, बलात्कार करेगा, उसे किसी भी अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जो दस साल से कम नहीं होगा, लेकिन जिसे बढ़ाया जा सकता है। आजीवन कारावास, और जुर्माना भी देना होगा। (2) और जो भी:— (क) एक पुलिस अधिकारी होते हुए, बलात्कार करता है। (i) उस पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर जहां ऐसा पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया हो, (ii) या किसी भी स्टेशन हाउस के परिसर में, (iii) ऐसे पुलिस अधिकारी की हिरासत में या किसी महिला की हिरासत में ऐसे पुलिस अधिकारी क...

BNS Section 63 | बीएनएस धारा 63 क्या है? | BNS Section 63 in Hindi | बलात्कार

नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे की भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 5 की धारा 63 के बारे में एवं पूर्ण जानकारी देंगे कि यह भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 क्या कहती है और इसका क्या अभिप्राय है? जब कि यह धारा पहले भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16 की धारा 375 हुआ करती थी। साथ ही हम आपको बी एन एस की धारा 63 के अंतर्गत इसमें बलात्संग [बलात्कार] की परिभाषा इत्यादि की जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। [BNS Section 63 in Hindi] Law Dharavahik  द्वारा विवरण  बलात्संग [बलात्कार] यदि कोई पुरुष   (अ) किसी स्त्री यानी महिला की योनि, उसके मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में अपना लिंग किसी भी सीमा तक प्रवेश करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है। (इ) किसी स्त्री यानी महिला की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में ऐसी कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग, जो लिंग न हो, किसी भी सीमा तक अनुप्रविष्ट यानी प्रवेश करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है। (उ) किसी स्त्री यानी महिला के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार हस्तसाधन करता है...

बीएनएस धारा 65 क्या है? | बलात्कार के लिए सज़ा | BNS Section 65 in Hindi - धारा 65 Bns

नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे की भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 5 की धारा 65 के बारे में एवं पूर्ण जानकारी देंगे कि यह भारतीय न्याय संहिता की धारा 65 क्या कहती है और इसका क्या अभिप्राय है? साथ ही हम आपको बीएनएस की धारा 65 के अंतर्गत [कुछ मामलों में बलात्कार के लिए सज़ा] की परिभाषा इत्यादि की जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहां आए दिन अखबारों व सुर्खियों में बलात्कार के नए-नए मामले सामने आते रहते हैं। यह अपराध धरती का सबसे जगन्य अपराध है। यह एक ऐसा अपराध है जो एक महिला के जीवन को पूरी तरहा से तबाह कर देता है और ऐसे  अपराध देश के कानून व्यवस्था पर अन्य तरह के सवाल भी उठता है। इस तरह के अपराधों के लिए जागरूकता फैलाना व भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकना एवं अपराध से जुड़ी सभी कानूनी जानकारी प्राप्त कराना हम सभी के लिए बहुत ही जरुरी है। BNS Section 65 कुछ मामलों में बलात्कार के लिए सज़ा (1) जो कोई, सोलह वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ बलात्कार करेगा, उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि बीस वर्ष ...