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BNS Section 69 | बीएनएस धारा 69 क्या है? | Sexual intercourse by employing deceitful means is now punishable

नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे की भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 5 की धारा 69 महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध के बारे में एवं पूर्ण जानकारी देंगे कि यह भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 क्या कहती है और इसका क्या अभिप्राय है? साथ ही हम आपको Bhartiya Nyaay Sanhita (बीएनएस) की धारा 69 के अंतर्गत [प्रवंचनापूर्ण साधनों, आदि का प्रयोग करके मैथुन] की परिभाषा इत्यादि की जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
Law Dharavahik 
द्वारा विवरण 
BNS Section 69

जो कोई भी धोखे से या बिना किसी इरादे के किसी महिला से शादी करने का वादा करता है और उसके साथ यौन संबंध बनाता है। ऐसा संभोग बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा। एक अवधि के लिए जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

पुस्तक द्वारा विवरण
BNS Dhara 69
प्रवंचनापूर्ण साधनों, आदि का प्रयोग करके मैथुन 

जो कोई प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा या किसी महिला को विवाह करने का वचन देकर, उसे पूरा करने के किसी आशय के बिना, उसके साथ मैथुन करता है, ऐसा मैथुन बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

स्पष्टीकरण :- 'प्रवंचनापूर्ण साधनों" में, नियोजन या प्रोन्नति, या पहचान छिपाकर विवाह करने के लिए, उत्प्रेरण या उनका मिथ्या वचन, सम्मिलित है ।

BNS Section 69 in English
Sexual intercourse by employing deceitful means is now punishable 

Whoever, by deceitful means or making by promise to marry to a woman without any intention of fulfilling the same, and has sexual intercourse with her, such sexual intercourse not amounting to the offence of rape, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years and shall also be liable to fine.

Explanation :- “Deceitful Means” shall include the false promise of employment or promotion, inducement or marring after suppressing identity.

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